सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी तय की डेडलाइन; 90 दिन के अंदर लेना होगा फैसला, क्या है पूरा मामला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा. 

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