अध्यादेश जारी कर Supreme Court को केंद्र ने बता दिया दिल्ली में आखिरी फैसला उसका होगा: कपिल सिब्बल
Services Row Delhi: अध्यादेश के मुताबिक, प्राधिकरण जिन भी मुद्दों पर फैसले लेगा वह मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा. प्राधिकरण की सभी सिफारिशों को सदस्य सचिव वेरिफाई करेंगे.' अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा.
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