GST से जुड़ा बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम; ऐसी कंपनियों पर पड़ेगा असर
Central Board of Indirect Tax: पहले यह लिमिट 10 करोड़ रुपये थी, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ किया गया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी. डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर- लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ जाएगा.
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