ITR: सरकार का ऐलान, इनकम टैक्स भरने वाले हो जाएं सावधान! देना पड़ सकता है 5 हजार रुपये का जुर्माना
ITR Form: टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. फरवरी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म जारी किए. इस वित्त वर्ष के खत्म होते ही टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल कर सकते हैं. विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं.
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