Aadhaar-Pan Linking Updates: इन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य नहीं, यहां देखें पूरी डिटेल
केंद्र ने 31 मार्च 2023 से पहले आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक अगर 31 मार्च 2023 से पहले आधार-पैन लिंक नहीं किए गए तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. I-T विभाग ने सार्वजनिक सलाह में कहा, "यह जरूरी है.
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