Tax Saving Scheme: 31 मार्च तक जरूर कर लें ये काम, बचा लेंगे टैक्स के हजारों रुपये

Income Tax Act की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इस सेक्शन के तहत निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. ऐसे में 31 मार्च 2023 से पहले इस सेक्शन के दायरे में आने वाली किसी स्कीम में इंवेस्टमेंट करते हैं तो लाभ उठाया जा सकता है.

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