Supreme Court: यूट्यूब पर 'अश्लील कंटेट के कारण परीक्षा में हुआ फेल', 75 लाख का हर्जाना मांगने पर नाराज SC ने ये कहा
कोर्ट ने कहा कि आपको नहीं देखना तो ना देखें. इस तरह की याचिका को दायर करना अदालत के कीमती वक्त को बर्बाद करने जैसा है. अब आपको जुर्माना भरना होगा. कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकायकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया.
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