कोर्ट में जमा किए ढेर सारे दस्तावेज, नाराज SC ने कहा- क्या हमें परेशान करना है आपका मकसद?
फ्यूचर ग्रुप (Future Group) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि यह पूरी तरह से गैरजरूरी है और सुझाव दिया कि दोनों पक्ष चर्चा कर सकते हैं. साथ ही शॉर्ट लिखित नोट के साथ एक साझा दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं.
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