Post Office News: पीपीएफ समेत छोटी सेविंग स्कीम से पैसा निकालने पर होगी टैक्स की कटौती, जानिए कैसे होगा हिसाब

यदि किसी निवेशक द्वारा कुल नकद निकासी 20 लाख से अधिक है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है वहीं अगर उसने अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो 20 लाख रुपये से अधिक की राशि से 2% टीडीएस काटा जाएगा.

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