गाड़ी पर Fastag लगवाना 1 जनवरी से होगा जरूरी, इसके बिना नहीं होगा Third Party Insurance

केंद्र सरकार फास्टैग को ऑटोमेटेड टोल फेयर कलेक्शन के तौर पर बढ़ावा दे रही है. वहीं इसके जरिए गाड़ियों का बीमा कराने पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. 2021 में इसी को लेकर के दो नियम अलग-अलग तारीखों में जारी हो रहे हैं. जहां 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य होगा, वहीं 1 अप्रैल से वाहनों का बीमा कराने के लिए फास्टैग विवरण देना भी जरूरी हो जाएगा. 

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